आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका : अंतरिम जमानत याचिका, जेल में ही लेना होगा इलाज

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    जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। हालांकि, उसे कोर्ट से झटका ही लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल में ही आयुर्वेदिक इलाज देने की बात कही है। आसाराम ने दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी।

    6 हफ्ते की मांगी थी जमानत
    आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की जमानत मांगी थी। आसाराम के अधिवक्ता प्रदीप चौधरी मुताबिक आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अंतरिम जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

    हाईकोर्ट में 3 सितंबर को होगी सुनवाई
    दूसरी तरफ आसाराम के बेटे नारायण साईं ने उनकी जमानत को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में भी एक याचिका पेश कर रखी है। उस पर दो दिन बाद 3 सितंबर को सुनवाई होगा। आसाराम के परिवार को आगामी 3 सितंबर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आसाराम लगभग 8 वर्षों से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इन आठ बरसों में आसाराम ने अपनी जमानत के लिये निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट अनगिनत जमानत अर्जियां पेश की है लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई है।

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