राजस्थान में 15 नवंबर से 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर

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    जयपुर। राजस्थान में अब तक शिक्षण संस्थान केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा रहे थे। लेकिन सोमवार को गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर 15 नवंबर से 100 प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। नये आदेश के मुताबिक इसके लिये स्कूल और कोचिंग संस्थान के स्टाफ की दोनों डोज की अनिवार्यता रहेगी। वहीं शादी समारोह में भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरुरी होगा। इसके साथ ही बंद स्थान पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक आयोजन में भी कोविड गाइडलाइन की पालना जरुरी होगी।

    शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
    राज्य के गृह विभाग की ओर से सोमवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना का असर कम जरुर हुआ है लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा इसे देखते हुये 1 से 12वीं तक के स्कूल और कोचिंग क्लासेज को शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति जरुर दी गई है लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना भी अनिवार्य होगी। इसमें स्कूल और कोचिंग संस्थान के स्टाफ के लिये कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज की अनिवार्यता रखी गई है।

    इन नियमों की पालना जरुरी होगी
    नई गाइडलाइन में कोविड बिहेवियर से जुड़े पुराने नियमों को लागू रखा गया है। इसके तहत मास्क का नियमित उपयोग, हाथों को बार-बार धोना या सैनेटाइज करना और दो गज की दूरी जैसे जरुरी नियमों का पालन करना होगा। कोविड जैसे कोई लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य की जांच करानी होगी। प्रशासनिक अमला गाइडलाइन की पालना की मॉनिटरिंग करेगा।

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