जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दे रही है राजस्थान सरकार

    0
    827
    GST
    राजस्थान: जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा कवर.

    राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने अब तक पौंने पांच साल के शासन में प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की है। राज्य सरकार की इन जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। योजनाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राजे सरकार ने लगभग सभी योनजाओं को आॅनलाइन कर दिया है जिससे गड़बड़ी की संभावना भी न के बराबर रह गई है। हर वर्ग का ध्यान रखने वाली राजे सरकार ने हाल ही में व्यापारियों के लिए भी एक बड़ी राहतभरी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है राजस्थान व्यापारिक कल्याण योजना। GST

    हाल ही में वसुंधरा राजे सरकार ने जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए 5 लाख रुपए के एक्सीडेंटल बीमा की स्कीम लॉन्च की है। राज्य सरकार योजना में जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। इसके तहत जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को प्रतिवर्ष 250 रुपए राजस्थान व्यापारिक कल्याण योजना में पंजीकरण के लिए जमा कराने होंगे। GST

    Read More: Navratri 2018: Temples of Goddess Durga in Rajasthan

    राज्य सरकार की इस योजना में पंजीकरण के लिए व्यापारियों को 60 दिन का समय दिया गया है। नियत समय तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। GST

    योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम एक वर्ष से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी GST

    जानकारी के मुताबिक, 2019 में इस योजना में पंजीकरण करवाने की तिथि 1 अप्रैल से होगी। खास बात यह है कि यह स्कीम मालिकाना फर्म के मालिक, भागीदार और एचयूएफ के प्रमुख या परिवार के सदस्य के लिए ही है। इसमें एनजीओ, ट्रस्ट, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, सहकारी समिति, क्लब और एसोसिएशन को शामिल नहीं किया गया है। बता दें, योजना केवल उसी व्यापारी को मिलेगी, जिसके पास कम से कम एक वर्ष से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो।

    राज्य सरकार की इस योजना के तहत एक्सीडेंटल मौत होने पर उत्तराधिकारी को 6 माह के भीतर बीमा राशि लेने के लिए दावा पेश करना हाेगा। इसके बाद बीमा कवर की राशि उत्तराधिकारी को मिल जाएगी।

    बता दें कि वैट, जीएसटी या आयकर में कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए। बीमा राशि का क्लेम तभी मिलेगा जब व्यापारी का वैट, जीएसटी और आयकर में कोई मामला लंबित नहीं हो। इसके अलावा कर चोरी का कोई मामला नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई मामला होने पर बीमा राशि नहीं मिलेगी। राज्य सरकार की यह योजना व्यापारियों को एक्सीडेंटल बीमा उपलब्ध कराएगी।

    इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार राज्य के व्यापारियों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले ले चुकी है, जिससे व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिली।

    RESPONSES

    Please enter your comment!
    Please enter your name here