जयपुर। रीट लीक मामले पर विपक्ष के निशाने पर रही सरकार ने अब नकल गिरोह पर नकेल डालने के लिए एक संधोधन विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़ा ये बिल 1992 के बिल का संशोधन है। इस नए बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए है जो पेपर लीक और नकल रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं।
10 करोड़ का जुर्माना
राजस्थान सरकार ने नकल रोकने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अन्य कदाचार को रोकने के लिए 1992 के बिल में संधोधन कर विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। ऐसे में सरकारी परीक्षा में धोखा देने और नकल करने वालों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। एग्जाम के दौरान यदि आयोग की परीक्षा में बैठने वाला कोई परीक्षार्थी अनधिकृत सहायता लेने वाले किसी व्यक्ति से अनधिकृत सहायता लेते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और कम से कम 1 लाख रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है
संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का प्रावधान
बिल राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने पेश किया है। विधेयक में संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का प्रावधान है। इसमें किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों में शामिल अधिकारियों, परीक्षार्थियों और अन्य कर्मियों के लिए भी दंड का प्रावधान है।