कोरोना की नई गाइडलाइन: होटल-रेस्टोरेंट, बाजार रात 10 बजे बंद होंगे, जानिए नई पाबंदियां

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    जयपुर। राजस्थान में ओमिक्रोन की दहशत के बीच एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की पहली बार हुई लाइव ओपन बैठक में कोरोना की नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। इसे गृह विभाग ने तत्काल जारी और लागू भी कर दिया। हालांकि इसके तहत न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट रहेगी। बाकी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। अब हर तरह के कार्यक्रमों, रैलियों, प्रदर्शनी, धार्मिक व अन्य समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।

    इन चीजों पर रहेगी रोक
    सिनेमा, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थलों पर क्षमता से 50 फीसदी ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। वो भी तक जब वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। रेस्टोरेंट-होटल में रात 10 बजे के बाद बैठकर नहीं खा सकेंगे। इसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा। उधर, स्कूल-कॉलेजों व कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेज बंद करने या स्टूडेंट्स की संख्या सीमित करने को लेकर कैबिनेट में फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई।

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