जयपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जेलों में बद सामान्य श्रेणी के अपराधी कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके लिए राज्य के गृह विभाग ने नियमों में बदलाव कर दिया हैै गृह विभाग ने राजस्थान प्रिजनर्स रिलीव ऑन पैरोल (अमेंडमेंट) रूल्स में संशोधन किया हैै। राज्य की जेलों में बंद बीमार और पैरोल योग्य बंदियों की स्क्रीनिंग के बाद सूची भी तैयार कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार गृह विभाग और जेल अधिकारियों की अहम बैठक हो सकती है। बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रदेशभर की जेलों में से कितने कैदी रिहा किए जाएं। सभी जिलों के जेल अधिकारियों ने पैरोल योग्य रिहा करने वाले बंदियों की रिपोर्ट भी भेज दी है।
जेलों में कम होगी भीड़भाड़
जेलों में कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले इसके लिए कैदियों को रिहा किया जाएगौ इसमें वे कैदी भी शामिल हैं जो पहली बार जेल में आए हैं और उनका व्यवहार ठीक रहा हैै। गहलोत सरकार जेलों में भीड़भाड़ कम करने के मकसद से यह कदम उठा रही है ताकि जानलेवा कोरोना वायरस जेलों में न फैल सके।
इन अपराधी नहीं छोड़े जाएंगे
गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सामान्य श्रेणी के कैदी रिहा किये जायेंगे। पोक्सो एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक अपराध, एसिड अटैक, दुष्कर्म, डकैती, हत्या, यौन अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, राष्ट्र विरोधी और अवांछित गतिविधियों में सजा काट रहे कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा।