धूमधाम से हाथी के साथ निकाली शव यात्रा, 14 परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज

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    जयपुर। राजस्थान में कोरोना के नए पॉजिटिव मरीजों का हर रोज नया रिकार्ड बन रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 2 हजार 148 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए वहीं 15 मरीजों की कोरोना से मौत दर्ज की गई। कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में कोरोना के नियमों का उल्लंघन का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग की मौत पर नियमों का उल्लंघन कर धूमधाम से उसकी शव यात्रा निकालना भीलवाड़ा शहर के एक परिवार को महंगा पड़ गया है। इसमें न केवल बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए बल्कि एक हाथी भी शामिल किया गया। धारा-144 लगी होने के बावजूद भीड़भाड़ के साथ शव यात्रा निकालने पर पुलिस ने मृतक के 14 परिजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने आमजन को चेताया है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत ना करे जो दूसरों के जीवन को जोखिम में डालती हो।

    14 परिजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर
    शहर के सुभाष नगर थाना इलाके में लादूलाल श्रीवाल की मौत पर उनके परिजनों ने हाथी और बड़ी संख्या में लोगों के साथ ब्राह्मणों की कुई से कोठारी नदी तक धारा 144 का उल्लंघन करते हुए धूमधाम से शव यात्रा निकाली थी। इस शव यात्रा के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सुभाष नगर पुलिस ने प्रसंज्ञान लेते हुये मृतक के 14 परिजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर की है।

    इन धाराओं में दर्ज किया गया है मामला
    सुभाष नगर थानाधिकारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि लादूलाल श्रीवाल की शव यात्रा उनके निवास स्थान ब्राह्मणों की कुल से कोठारी नदी रामघाट तक धूमधाम से निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और एक हाथी भी शामिल किया गया। इसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुये थे। कोरोना के कारण अभी शहर में जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नाकाते की ओर धारा-144 लगाई हुई है। शव यात्रा में इसका साफ उल्लंघन किया गया है। एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देश पर मृतक के 14 परिजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 188, 269, 270 और 271 के साथ राजस्थान महामारी अध्यादेश- 2020 की धारा- 5 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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