नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड देने का मुद्दा लंबे समय से चलता आ रहा है। इसी संबंध में राजस्थान विधानसभा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा के फैसले को मंजूरी मिल गई है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड देने वाला दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक राजस्थान विधानसभा में पारित हो गया। इसके तहत 12 साल तक की उम्र की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है। दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड देने का यह विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य बन गया है। सबसे पहले यह विधेयक मध्य प्रदेश में लागू किया जा चुका है। Disgracing Minor Girl
विधेयक में आईपीसी में 376क और 376घ दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 376घ में सामूहिक दुष्कर्म को शामिल किया गया है। अब सामूहिक दुष्कर्म में शामिल हर व्यक्ति को मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधानसभा के इसी सत्र में अपने बहस के दौरान नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म जैसे घृणित कार्य को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी। राजस्थान में पिछले वर्ष 2017 में दुष्कर्म के कुल 3305 प्रकरण सामने आए थे। Disgracing Minor Girl
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राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून लागू होगा Disgracing Minor Girl
गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा। इससे बच्चियों के साथ होने वाले घिनौने कृत्य पर लगाम लगेगी। साथ ही अपराधियों में खौफ पैदा होगा। Disgracing Minor Girl
राजस्थान प्रावधान लागू करने वाला दूसरा राज्य Disgracing Minor Girl
मासूम व नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड देने की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का दूसरा प्रदेश बन गया है। प्रावधान में 12 साल तक की बालिकाओं को शामिल किया गया है। इससे पहले मध्यप्रदेश विधानसभा में ऐसा विधेयक पास हो चुका है। इस विधेयक के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फांसी तक की सजा हो सकती है। Disgracing Minor Girl